अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

अर्णब गोस्वामी ने दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने से मजिस्ट्रेट कोर्ट पर रोक लगाने की थी मांग.

Article image
  • Share this article on whatsapp

अलीबाग न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी और दो अन्य के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए तीनों को अगले महीने सात जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया है.

रायगढ़ पुलिस ने 4 दिसंबर को अन्वय नाईक आत्महत्या मामले में चार्जशीट दायर की थी. जिसपर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया है. वहीं अर्णब गोस्वामी के वकील अबाद पोंडा ने हाईकोर्ट को यह जानकारी देते हुए आरोप-पत्र के खिलाफ दायर याचिका में संसोधन की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया है.

बता दें कि अर्णब गोस्वामी ने दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने से मजिस्ट्रेट कोर्ट पर रोक लगाने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह आरोप पत्र की कॉपी अर्णब गोस्वामी को मुहैया कराए, साथ ही मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी तक टाल दी है.

टीआरपी मामला

अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया ग्रुप के खिलाफ दर्ज टीआरपी छेड़छाड़ मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में रिपब्लिक टीवी के कर्मचारियों को राहत देते हुए 6 जनवरी तक किसी भी पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक, याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने प्रकरण को लेकर मुंबई पुलिस की ओर से दायर किए गए आरोपपत्र में खामियों को उजागर किया था. उन्होंने कहा था कि पुलिस इस मामले में रिपब्लिक टीवी के चलाने वालों और मालिक सहित संबंधित व्यक्ति के नाम पर मनमाने तरीके से गिरफ्तारियां कर रही है. जो पूरी तरह अवैध हैं.

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई. इस दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि पुलिस इस मामले में अपनी जांच जारी रखेगी, लेकिन 6 जनवरी 2021 तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी.

बता दें कि मुंबई की स्थानीय अदालत ने टीआरपी मामले में आरोपी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विकास खानचंदनी को जमानत दे दी है. खानचंदनी को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अंतर्गत आने वाले क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने इस मामले में रविवार को गिरफ्तार किया था.

subscription-appeal-image

Support Independent Media

The media must be free and fair, uninfluenced by corporate or state interests. That's why you, the public, need to pay to keep news free.

Contribute
Also see
article imageरिपब्लिक और ज़ी ग्रुप ने सरकार को कैसे लगाया 52 करोड़ का चूना
article imageटीआरपी स्कैम मामले में रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खनचंदानी गिरफ्तार
article imageरिपब्लिक और ज़ी ग्रुप ने सरकार को कैसे लगाया 52 करोड़ का चूना
article imageटीआरपी स्कैम मामले में रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खनचंदानी गिरफ्तार

अलीबाग न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी और दो अन्य के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए तीनों को अगले महीने सात जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया है.

रायगढ़ पुलिस ने 4 दिसंबर को अन्वय नाईक आत्महत्या मामले में चार्जशीट दायर की थी. जिसपर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया है. वहीं अर्णब गोस्वामी के वकील अबाद पोंडा ने हाईकोर्ट को यह जानकारी देते हुए आरोप-पत्र के खिलाफ दायर याचिका में संसोधन की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया है.

बता दें कि अर्णब गोस्वामी ने दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने से मजिस्ट्रेट कोर्ट पर रोक लगाने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह आरोप पत्र की कॉपी अर्णब गोस्वामी को मुहैया कराए, साथ ही मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी तक टाल दी है.

टीआरपी मामला

अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया ग्रुप के खिलाफ दर्ज टीआरपी छेड़छाड़ मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में रिपब्लिक टीवी के कर्मचारियों को राहत देते हुए 6 जनवरी तक किसी भी पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक, याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने प्रकरण को लेकर मुंबई पुलिस की ओर से दायर किए गए आरोपपत्र में खामियों को उजागर किया था. उन्होंने कहा था कि पुलिस इस मामले में रिपब्लिक टीवी के चलाने वालों और मालिक सहित संबंधित व्यक्ति के नाम पर मनमाने तरीके से गिरफ्तारियां कर रही है. जो पूरी तरह अवैध हैं.

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई. इस दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि पुलिस इस मामले में अपनी जांच जारी रखेगी, लेकिन 6 जनवरी 2021 तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी.

बता दें कि मुंबई की स्थानीय अदालत ने टीआरपी मामले में आरोपी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विकास खानचंदनी को जमानत दे दी है. खानचंदनी को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अंतर्गत आने वाले क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने इस मामले में रविवार को गिरफ्तार किया था.

Also see
article imageरिपब्लिक और ज़ी ग्रुप ने सरकार को कैसे लगाया 52 करोड़ का चूना
article imageटीआरपी स्कैम मामले में रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खनचंदानी गिरफ्तार
article imageरिपब्लिक और ज़ी ग्रुप ने सरकार को कैसे लगाया 52 करोड़ का चूना
article imageटीआरपी स्कैम मामले में रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खनचंदानी गिरफ्तार
subscription-appeal-image

Power NL-TNM Election Fund

General elections are around the corner, and Newslaundry and The News Minute have ambitious plans together to focus on the issues that really matter to the voter. From political funding to battleground states, media coverage to 10 years of Modi, choose a project you would like to support and power our journalism.

Ground reportage is central to public interest journalism. Only readers like you can make it possible. Will you?

Support now

You may also like