Newslaundry Hindi
इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ बार्क के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया रद्द
कथित टीआरपी घोटाले के मामले में बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा इंडिया टुडे पर लगाए गए पांच लाख रुपए के जुर्माने को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को रद्द कर दिया. साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्रार के पास जमा कराई गई पूरी राशि इंडिया टुडे ग्रुप को वापस करने के आदेश भी दिए हैं.
इस फैसले के बाद इंडिया टुडे ग्रुप ने “सत्यमेव जयते” शीर्षक से एक बयान जारी किया है. बयान में लिखा है, “45 साल से ज्यादा वक्त से हमने अपनी कड़ी मेहनत और विश्वसनीय पत्रकारिता के दम पर अपना मुकाम बनाया है. खबर दर खबर, संस्करण दर संस्करण, हर प्लेटफॉर्म पर हमने विश्वसनीयता, उत्कृष्टता, भरोसे और निष्पक्षता की मिसाल कायम की है. देश भर में इंडिया टुडे ग्रुप ने गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म की अपनी पहचान बनाई है. राजनीतिक तौर पर बंटे दौर में हमारा राजनीतिक झुकाव सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान पर है. हम इसी राह पर चलते हुए बेखौफ और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं.” इस बयान को अपने सोशल मीडिया हैंडल से ‘इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ़ आदेश को बाम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया’ लिखकर शेयर भी किया है.
दरअसल बार्क ने कथित टीआरपी घोटाले के मामले में इंडिया टुडे पर यह यह जुर्माना लगाया था, जिसके बाद इंडिया टुडे ग्रुप ने बार्क की अनुशासन समिति द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी. जिस पर गुरुवार को कोर्ट ने इंडिया टुडे ग्रुप के हक में ये फैसला सुनाया था.
Also Read
-
TV Newsance 304: Anchors add spin to bland diplomacy and the Kanwar Yatra outrage
-
How Muslims struggle to buy property in Gujarat
-
A flurry of new voters? The curious case of Kamthi, where the Maha BJP chief won
-
Lights, camera, liberation: Kalighat’s sex workers debut on global stage
-
Hafta letters: Zohran Mamdani, spending on elections, Dalai Lama and Tibet