नवाब मलिक ने टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा, ‘माफी मांगे या 100 करोड़ का हर्जाना दें’

मुंबई की विशेष अदालत ने नवाब मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा.

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एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने टाइम्स ऑफ इंडिया(टीओआई)अखबार को एक खबर के लिए माफी मांगने के लिए नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि अखबार, नोटिस मिलने के दो दिन के अंदर माफी मांगे या 100 करोड़ रुपए के मानहानि के लिए तैयार रहे.

नवाब मलिक ने यह नोटिस टाइम्स की उस खबर पर भेजा है जिसमें बताया गया कि गुजरात की कंपनी जो पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों को सीएनजी निर्यात करती है उसका कनेक्शन नवाब मलिक से है.

नोटिस की जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए हुए मलिक ने बताया कि उन्होंने अपने खिलाफ गलत जानकारी फैलाने के लिए समाचार संस्थान के लिए नोटिस जारी किया है.

इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने नवाब मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की 3 मार्च को प्रकाशित खबर में बताया गया कि गुजरात की फर्म एसोसिएट हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, दोनों में मलिक के बेटे फराज निदेशक थे.

मलिक ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन, कंपनी के वाइस चेयरमैन समीर जैन, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुख्य संपादक जयदीप बोस और खबर लिखने वाले पत्रकार प्रदीप ठाकुर को यह कानूनी नोटिस भेजा है.

नोटिस में कहा गया कि लेख तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि ईडी के किसी अधिकारी ने प्रकाशन या इससे जुड़े किसी व्यक्ति से बात नहीं की. इस मामले की जांच चल रही है.

अखबार को जो नोटिस भेजा गया, उसमें दावा किया गया कि ईडी के वकीलों ने रिकॉर्ड में कहा है कि उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों को लेख में किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं किया. यह खबर एक आपराधिक इरादे से प्रेरित है.

इस नोटिस पर न्यूज़लॉन्ड्री ने टीओआई के कार्यकारी संपादक दिवाकर अस्थाना से जवाब के लिए संपर्क किया लेकिन उन्होने कोई टिप्पणी नहीं की.

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